‘अलख’ स्वायत्त सहकारिता का शेयरधारक बनने हेतु आवश्यक नियम व शर्तें
सहकारिता में शेयर पूंजी व शेयरधारक सदस्य:
सहकारिता का कोई भी सदस्य सहकारिता की शेयर पूंजी में अपनी आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित कर शेयरधारक सदस्य बन सकता है अर्थात एक शेयरधारक बनने के लिए अलख स्वायत्त सहकारिता की सामान्य सदस्य लेना अनिवार्य है। शेयर पूंजी की राशि सहकारिता गठन हेतु आयोजित बैठक में हुई वार्ता के क्रम में रुपये एक सौ मात्र (रु. 100) तय की गई है।
सहकारिता में प्रत्येक सदस्य को अपनी स्वेच्छानुसार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 20 शेयर (मूल्य रु. 2000) से अधिकतम 50 शेयर (मूल्य रु. 5000) क्रय करने का अधिकार है। किन्तु सदस्य को सहकारिता में ‘एक सदस्य – एक मत’ का ही अधिकार होगा।
सहकारिता द्वारा क्रियान्वित व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ में से प्रत्येक शेयरधारक सदस्य को उसके द्वारा किये गये निवेश के अनुसार लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है और साथ ही यदि सहकारिता को हानि हुई हो तो उसमें शेयरधारक सदस्य को भी हानि उठानी होगी।
उपरोक्त शेयर पूंजी की राशि में यदि किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता हो, तो सहकारिता प्रवर्तक सदस्यों एवं निदेशक मण्डल की बैठक में सर्वसहमति से इस हेतु निर्णय लिये जा सकते हैं।